उत्तराखंड समेत देशभर में पालतू और लावारिस कुत्तों की भारी तादाद बढ़ चुकी है। अक्सर कई बार देखा गया है कि पालतू कुत्ते समेत लावारिस कुत्ते भी लोगों पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पालतू कुत्तों के भौंकने से पड़ोस मे रह रहे लोगों को रोजाना परेशानियां झेलनी पड़ती है जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम देहरादून ने अपने स्तर पर तैयारी और लापरवाही बरतने पर जुर्माने का प्रावधान तैयार किया है
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में यदि पालतू कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, तो कुत्ते के मालिक को ₹2000 से लेकर ₹1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। जबकि आवारा कुत्तों को गोद लेने पर निशुल्क पंजीकरण और वैक्सीनेशन का भी प्रावधान किया गया है। नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 30, 000 पालतू कुत्ते लोग अपने घरों में पाल रहे है, जबकि आवारा कुत्तों की संख्या 50000 से ज्यादा है। निगम के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही की चेतावनी और चालानी कार्रवाई के बावजूद बहुत कम रजिस्ट्रेशन इस वर्ष हो पाए हैं जिसे लेकर लोग शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं।
राजपुर में एक वरिष्ठ नागरिक महिला और बीते दिनों ऑटो चालक पर रॉटविलर कि हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने पशु चिकित्सा अनुभव को निर्देश दिए थे कि निगम की ओर से तैयारी की जा रही उपविधि के नियमों में सख्ती की जाए। जिसके तहत आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क निर्धारित ₹500 में पूरी तरह की छूट देने का प्रावधान किया गया है जबकि वैक्सीनेशन में नगर निगम अपने स्तर से फ्री करवाएगा। बताते चलें डॉग बाइट के केस बढ़ने को लेकर नगर निगम के पार्षद ने नाराजगी जताई है।