लापरवाही पर देहरादून डीएम की बड़ी कार्रवाई, पिटकुल को किया बैन, XEN और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज – Parwatiya Sansar

लापरवाही पर देहरादून डीएम की बड़ी कार्रवाई, पिटकुल को किया बैन, XEN और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

शहर में रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. पिटकुल की अनुमति पर बैन लगा दिया है. साथ ही एक्शन और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया.

अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को अंडरग्राउंड करने (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) के लिए रोड कटिंग की अनुमति का अनुरोध 19 दिसंबर 2025 को आयोजित परियोजना समन्वय समिति, देहरादून बैठक में किया गया. बैठक में अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून, सदस्य सचिव, परियोजना समन्वय समिति ने पत्र 1 जनवरी 2026 के माध्यम से निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन 16 जनवरी से 15 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रोड कटिंग की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी.

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान क्यूआरटी टीम द्वारा पाया कि संबंधित एजेंसी ने अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रोड कटिंग कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को भारी असुविधा, यातायात बाधा और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अनुमति निरस्त कर दी गई है. साथ ही अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य किया जाए.

एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं. जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधितों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. जिसके परिपेक्ष में अनुमति निरस्त करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही सभी मशीनरी जब्त कर ली गई हैं.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.





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